उत्तर प्रदेश कन्या विवाह सहायता योजना: समृद्धि की ओर एक कदम
नमस्कार दोस्तों,
आज के इस ब्लॉग पोस्ट में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई “कन्या विवाह सहायता योजना” के बारे में। यह योजना उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों की मदद करती है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और वे अपनी कन्याओं की शादी की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं होते हैं।
पंजीकृत निर्माण श्रमिक को समस्त अर्हताओं की पूर्ती की स्तिथि में उसकी पुत्री अथवा पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक के स्वयं के विवाह हेतु रुo 55,000 /- (रुपये पचपन हज़ार मात्र) की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी तथा अंतर्जातीय विवाह हेतु रुo 61,000 /- (रुपये इकसठ हज़ार मात्र) की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
श्रम विभाग में पंजीयन श्रमिक की पुत्री के विवाह पर सरकार इस योजना के अंतर्गत पुत्री के माता-पिता को शादी अनुदान योजना के अंतर्गत 55000 की आर्थिक मदद करती है 55000 की आर्थिक मदद वाही श्रमिक मजदूर ले सकते हैं जो श्रम विभाग में पिछले 1 साल से पंजीकृत है
भारतीय समाज में कन्या का विवाह एक महत्वपूर्ण समय होता है, लेकिन कई बार आर्थिक समस्याओं के कारण इस समय को संघटित करना कठिन हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए ‘कन्या विवाह सहायता योजना’ की शुरुआत की है, जो कन्याओं के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से, सरकार कन्याओं के विवाह में आर्थिक बोझ को कम करने का प्रयास कर रही है और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का भी काम कर रही है।
मुख्य विशेषताएँ:
- आर्थिक सहायता: इस कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश सरकार कन्याओं के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो उनकी कन्या के विवाह में खर्च होती है। यह सहायता विवाह के लिए आवश्यक खर्चों में सहायता प्रदान करने में मदद करती है और परिवार को आर्थिक बोझ से राहत मिलती है।
- योग्यता मानदंड: इस कन्या विवाह सहायता योजना का लाभ उन कन्याओं को मिलता है जो उत्तर प्रदेश के निवासियों हैं और उनकी आय परिवार के नियमित सदस्यों की अनुमानित आय सीमा के अंतर्गत होती है।
- आवेदन प्रक्रिया: योग्य आवेदक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में उचित दस्तावेजों की जरूरत होती है, जिसकी जानकारी अभी हम आपको आगे देंगे
- सामाजिक संवर्धन: इस कन्या विवाह सहायता योजना के माध्यम से, समाज में कन्याओं के विवाह को बढ़ावा मिलता है और उनके विवाह में आने वाले आर्थिक बोझ को कम करने का प्रयास होता है।
योजना का नाम | कन्या विवाह सहायता योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन / Online |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के मूल निवासी / मजदूरी कार्ड हो |
आयु | 18-60 वर्ष तक |
सहायता राशि | 55,000 /- |
वर का आयु | 21 वर्ष या आधिक |
पुत्री का आयु | 18 वर्ष या आधिक |
आधिकारिक वेबसाइट | https://upbocw.in |
योजना के लिए किस प्रकार आवेदन करना है
इस योजना के लिए आवेदन आप 3 प्रकार से कर सकते हैं
- अपने जिले के श्रम विभाग कार्यालय में जाकर इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं
- आप खुद घर बैठे श्रम विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
- सबसे सरल तरीका यह होगा आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं
उत्तर प्रदेश कन्या विवाह सहायता योजना के लिए पात्रता
- निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरान्त कम से कम 365 दिन बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गयी हो।
- पुत्री के माता-पिता या स्वयं को श्रम विभाग में पंजीयन होना अनिवार्य है पंजीकरण 1 वर्ष पुराना होना चाहिए सरल भाषा में कहा जाए तो पुत्री के माता-पिता या पुत्री का पंजीकरण या मजदूरी कार्ड बना होना अनिवार्य है अगर आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं
- विवाह सम्पन होने के 1 वर्ष के भीतर एवं सामूहिक विवाह की स्थिति में 15 दिन पूर्व आवेदन का प्रावधान किया गया है।
- हितलाभ 2 संतानो की सीमा के अधीन सीमित कर दिया गया है।
- प्रशनगत पुत्री तथा प्रस्तावित वर द्वारा क्रमशः 18 वर्ष एवं 21 वर्ष (आयु जैसा समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा से कम आयु नही होनी चाहिए) निर्धारित आयु पूर्ण करने के पश्च्चात उक्त योजना का हितलाभ अनुमन्य होगा।
योजना में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावे
- सम्बंधित पुत्री एवं वर की आयु के सम्बन्ध में जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट / परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति
- विवाह कार्ड स्थानीय ग्राम प्रधान / तहसीलदार / सभासद / पार्षद द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित हो
- पुत्री यदि गोद ली गयी है, तो उससे सम्बंधित यथा प्रमाणित अभिलेख
- लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के कुटुंब रजिस्टर / राशन कार्ड अथवा इसके समतुल्य अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति
- विवाह होने सम्बन्धी (वर-वधु) का फोटोग्राफ जो कि पुत्री के माता -पिता द्वारा प्रमाणित (sign) हो
- पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन भवन एवं सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत होने का निर्धारित प्रारूप पर नियोजन / स्वघोषणा प्रमाण पत्र
- पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्वघोषणा पत्र संलग्न कराना अनिवार्य होगा
- राशन कार्ड
- परिवार में सभी से आधार कार्ड
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
सर्वप्रथम आपको श्रम विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा वेबसाइट पर जाने के बाद आपको योजना आवेदन पर क्लिक करना हो जिसका सीधा लिंक आपको नीचे दिया गया है लिंक पर क्लिक कर आप सीधा योजना का आवेदन पेज पर चले जाएं
श्रम विभाग की वेबसाइट -> click here
1- आवेदन पेज पर आने के बाद आपको अपना मंडल/ जिला चुनना होगा
2- उसके बाद योजना को चुने योजना में कन्या विवाह सहायता योजना का चयन करें
3- अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें आधार कार्ड नंबर आप श्रमिक के माता पिता का दर्ज करें अगर श्रम विभाग में पंजीकृत है तो नीचे पंजीयन मोबाइल नंबर दर्ज करें मोबाइल नंबर में दर्ज करें जो आपने मजदूरी कार्ड में दर्ज कराया हुआ है
4- पत्र खोलें पर क्लिक करें OTP दर्ज करने के बाद आपके सामने योजना आवेदन का फॉर्म खुल जाएगा
5- Form को पूर्ण तरह भरे साथ में शादी का कार्ड पुत्री व वर के जन्म के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट अपलोड करें शादी की फोटो अपलोड करें सभी दस्तावेजों को सही पूर्वक अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करें सबमिट होने के बाद आपको आवदेन नंबर प्रदान किया जाएगा उस आवदेन नंबर को संभाल कर सुरक्षित जगह लिख ले
ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आपको अपने नजदीकी श्रम कार्यालय / लेबर ऑफिस अपने सभी दस्तावेजों को लेकर जाना होगा आपके सभी दस्तावेजों की जांच लेबर ऑफिसर द्वारा की जाएगी अगर आपके दस्तावेज पूर्ण रूप से सही पाए जाते हैं तो आपके खाते में 15 दिन के भीतर 55000 की धनराशि ट्रांसफर कर दी जाती
जिसकी जानकारी आपको मैसेज द्वारा भी दी जाएगी
अगर आपको यह जानकारी समझने में इस योजना के बारे में कुछ समझ ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं या Contact Form को भर के Contact कर सकते हैं हम आपकी पूरी मदद करें
फॉर्म को भर में कुछ परेशानी आ रही है तो आप हमारी टीम से Contact Form फिल करके कांटेक्ट करें हमारी टीम आपका फोन भी करा देगी
नोट: यह जानकारी 2023 के समय की है और अपडेट हो सकती है, इसलिए आपको नवीनतम जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट की जांच करनी चाहिए या जन सेवा केंद्र पर संपर्क करे।
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